इटारसी। सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर एक जुलाई से पूर्णत: प्रतिबंध लगने जा रहा है। इसकी जागरूकता हेतु नगर पालिका (Municipality) द्वारा शहर में अभियान शुरू किया जा रहा है।
जागरूकता उपरांत भी एकल, प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण बिक्री और उपयोग करना महंगा पड़ सकता है। नियमों के तहत व्यक्ति विशेष समूह द्वारा उल्लंघन किए जाने पर 1 महीने तक का कारावास एवं एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ उल्लंघन की निरंतरता पाए जाने पर 3 महीने का कारावास एवं 5000 रुपए तक अथवा दोनों से एक साथ दंडित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स (Single Use Plastic Items) के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर रोक लगा दी है। भारत सरकार (Government of India) की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 1 जुलाई 2022 से पालजीस्टाइरीन (Palestine) वस्तुओं सहित विभिन्न एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडार, वितरण बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से 12 अगस्त, 2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 (Plastic Waste Management Amendment Rules 2021) प्रकाशित किए गए है।
ये वस्तुएं की गई हैं निषेध
अधिसूचना में 1 जुलाई, 2022 से पालजीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में प्लास्टिक स्टिक (Plastic Stick) ईयर बड्स ( Ear Buds), गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक (Candy Stick) आईसक्रीम (Ice Cream) की डंडिया पालीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री, प्लेटे (Plate), कप (Cup), गिलास (Glass), कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा (Straw), ट्रे (Tray) जैसे कटलरी (Cutlery ), मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट (Cigarette Packet) 100 माइक्रोन (Micron) के कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर (PVC Banner) स्ट्रिर (Stirrer) के विनिर्माण, आयात, भंडार, वितरण बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है।
इनका कहना है…
हम आज से ही इस पर काम प्रारंभ कर रहे हैं। आज से 1 जुलाई तक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। टीम गठित कर रहे हैं, जो सरकारी कार्यालयों में जाकर देखेगी कि वहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कलेक्टर के निर्देश हैं कि सबसे पहले सभी सरकारी दफ्तरों में इसे प्रतिबंधित किया जाए। 1 जुलाई से बाजार में सख्ती से अभियान चलाया जाएगा।
हेमेश्वरी पटले, सीएमओ