अब पार्षदों को भी देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा

नर्मदापुरम। अब पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को भी अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा।
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग (Commissioner State Election Commission,) बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन(Urban Bodies Election) में पहली बार पार्षद (Councilor) पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर (Mayor) एवं अध्यक्ष (President) पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निंग आफीसर कार्यालय (Returning Officer Office) में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क (Help Desk) स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग (Secretary State Election Commission) राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हजार होगी। इसी तरह नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रुपए होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रुपए होगी।

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