जानिये, क्या है नगर पालिका चुनाव की प्रमुख जानकारी

– सामान्य वार्ड से भी हो सकता है अध्यक्ष
– अध्यक्ष प्रत्याशी को ओबीसी होना चाहिए
– कल से जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र
– अभ्यर्थी का प्रस्तावक वार्ड का अनिवार्य
– 20 को संवीक्षा, 22 को होगी नाम वापसी
इटारसी। कल शनिवार से नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किये जा सकेंगे। वार्ड 1 से 20 तक के नाम निर्देशन पत्र एसडीएम के पास और 21 से 34 तक के नाम निर्देशन पत्र नायब तहसीलदार के पास एसडीएम कार्यालय में ही जमा किये जाएंगे। अभ्यर्थी चाहें तो ऑनलाइन भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रति एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका अध्यक्ष का उम्मीदवार शहर के अनारक्षित वार्ड से जीता हुआ भी हो सकता है। बशर्ते कि वह ओबीसी वर्ग का हो, क्योंकि अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए ही आरक्षित हुआ है।
यह जानकारी आज शाम यहां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के सभाकक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर मदन सिंह रघुवंशी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सदस्यों और शहर के विभिन्न वार्डों से चुनाव लडऩे के इच्छुक अभ्यर्थियों को दी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की पूर्व संध्या पर सभी को निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कल से प्रक्रिया प्रारंभ होगी

नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 11 जून को प्रात: 10:30 बजे होगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र 18 जून 2022 तक अपरान्ह 3 बजे तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून अपरान्ह 3 बजे तक इसके तत्काल बाद शेष रहे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। मतगणना 17 जुलाई को प्रात: 9 बजे से होगी।

ये रहेगी चुनाव खर्च की सीमा

पार्षद पद के लिये व्यय सीमा 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2.50 लाख रुपए तथा 50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में 1.50 लाख तथा 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं में 1 लाख रूपये व्यय सीमा रखी गई है। नगर पालिका पार्षद पद के लिये पीला तथा नगर परिषद के पार्षद पद के लिये नीला मतपत्र रहेगा।

ये भी दी गई जानकारी

– चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के लिए 3 हजार, महिला एवं आरक्षित वर्ग को 15 सौ रुपए जमा करना होगा
– किसी भी वार्ड का निवासी, दूसर वार्ड से प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन, प्रस्तावक वहीं का होना अनिवार्य है, जहां से चुनाव लड़ा जा रहा है।
– पार्षद पद का चुनाव लडऩे के इच्छुक की आयु 21 वर्ष और अध्यक्ष के चुनाव लडऩे वाले की आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है।
– कल से नामांकन शुरु होंगे, 18 जून को नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि और 20 को होगी संवीक्षा, 22 को 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी
– आरक्षित वार्ड से चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी, यानी एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा

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