इन निर्देशों का पालन करना होगा अभ्यर्थियों को

इटारसी। आज शाम को पांच बजे के बाद चुनावी शोरगुल बंद हो गया है। अब अगले दो दिन मतदान के दिन की रणनीति, अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुंचाने के लिए प्रयास और अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, इसकी रणनीति तैयार होना शुरु हो गई है।
इधर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने भी मतदान वाले दिन प्रत्याशी और उनके समर्थक क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इसके निर्देश जारी किये हैं। इनका पालन करना आवश्यक होगा। निर्वाचन आयोग की टीम ( Team) भी सारी गतिविधियों पर सख्त निगाहें रखेगी।

ये निर्देश जारी किये हैं

  • मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल (Madhya Pradesh State Election Commission Bhopal) के सचिव राकेश सिंह के हस्ताक्षर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि अभ्यर्थी मतदान सहायता बूथ (Polling Aid Booth) बनाएंगे तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।
  • अभ्यर्थी को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी जिसमें एक टेबल (Table), दो कुर्सी (Chair) एवं एक बैनर (Banner) 2 फुट गुणा 3 फुट तक का रखने की अनुमति रहेगी।
  •  एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को रहेगी।
  •  नियमों का पालन न किये जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी ( Sector Officer), सेक्टर मजिस्ट्रेट (Sector Magistrate) एवं पुलिस अधिकारियों (Police Officers) को होगा।
  • स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा।

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